Heritage Bye Laws Hindi

 

धरोहर उप-विधि

भारत सरकार ने कुछ नई उप-धाराओं को शामिल करने के लिए वर्ष 2010 में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्‍वीय स्थल और अवशेष अधिनियम अधिनियम,1958 में संशोधन किया है। इनमें से एक प्रमुख संशोधन प्रत्येक केंद्रीय संरक्षित और परिरक्षित स्मारक/स्थल के लिए प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के लिए धरोहर उप-विधियों का प्रावधान है। 2011 में, दिनांक 23 अगस्त 2011 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्‍वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियॉ बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियमावली, 2011 अधिसूचित की है। नियमावली में कतिपय ऐसे मापदंडों का प्रावधान है जिन पर धरोहर उप-विधियों को बनाने के लिए विचार किया जाएगा।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्‍वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2010 में धरोहर उप-विधियों का प्रावधान

Nineteen draft Heritage Bye-Laws are under consideration of NMA for finalisation before these are laid before the parliament.

  • 20 ई (1) - सक्षम प्राधिकारी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के तहत पंजीकृत न्‍यास होने के कारण "कला और सांस्‍कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्‍यास" (इनटेक) अथवा ऐसे अन्‍य विशेषज्ञ निकायों जैसा कि केन्‍द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किया जाए, के परामर्श से प्रत्‍येक संरक्षित स्‍मारक और संरक्षित क्षेत्र के संबंध में धरोहर उप-विधियॉ बनाएगा।

  • 20 ई (2) - उप-धारा (1) में निर्दिष्ट धरोहर उप-विधियों में यथा निर्दिष्‍ट विषयों के अतिरिक्‍त, धरोहर नियंत्रण से संबंधित विषय जैसे ऊंचाई, अग्रभाग, जलनिकासी प्रणालियां, सड़क और सेवा अवसंरचना (बिजली के खंभों, पानी और सीवर पाइपलाइन सहित) सम्मिलित हैं।

  • 20 ई (3) - केंद्र सरकार, नियमानुसार, प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक या प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र के संबंध में विस्तृत स्‍थल योजना और ऐसे प्रत्‍येक उप-विधियों में सम्मिलित किये जाने वाले विवरण निर्धारित करेगी।

  • 20 ई (4) – सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत स्‍थल योजनाएं और धरोहर उप-विधियॉ बनाने के प्रयोजनार्थ इतने विशेषज्ञों अथवा परामर्शदाताओं की नियुक्ति करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

  • 20 ई (5) - उप-धारा (1) के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक धरोहर उप-विधियों की प्रति इसके अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के पास अग्रेषित की जाएगी।

  • 20 ई (6) - उपधारा 5 के तहत प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित धरोहर उप-विधियों की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्‍तुत की जाएगी।

  • 210 ई (7) – प्राधिकरण द्वारा संसद के प्रत्‍येक सदन पर प्रस्‍तुत किए जाने के तत्‍काल बाद प्रत्येक धरोहर उप-विधियों को इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करके और ऐसे अन्‍य विधियों से भी, जैसा की वह उचित समझे, जनता को उपलब्ध कराएगा।

  • वर्तमान में उन्नीस धरोहर उप- विधियों का प्रारूप, इन्‍हें संसद के समक्ष प्रस्‍तुत किए जाने से पूर्व, राष्‍ट्रीय संस्‍मारक प्राधिकरण में अंतिम रूप दिए जाने के लिए विचाराधीन है।

  • धरोहर उप-विधियों के लिए यहां क्लिक करें >>